चुनावों में बिना अनुमति के यह काम किया तो होगी छह माह की सजा
जालंधर(विशाल कोहली) लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की प्रचार सामग्री को प्रकाशक व मुद्रक जिला निर्वाचन कार्यालय की अनुमति के बगैर नहीं छाप सकेंगे। इसका उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में कार्रवाई की जाएगी। इसमें छह माह की सजा भी हो सकती है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा प्रचार-प्रसार के […]
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