स्कूलों को लौटानी होगी कोरोना काल में ली गई फीस, हाईकोर्ट के आदेश
जालंधर/हलचल न्यूज़ नेटवर्क प्रदेश में संचालित सभी बोर्ड के समस्त विद्यालयों को 27 अप्रैल 2020 को जारी किए गए शासनादेश द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020-21 में लिए गए शुल्क की 15 प्रतिशत धनराशि विद्यार्थियों को लौटानी होगी। विद्यालयों को यह धनराशि वर्तमान शैक्षिक सत्र में विद्यार्थियों की फीस में समायोजित करनी होगी। […]
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