नई दिल्ली(हलचल नेटवर्क)
सिनेमाघरों में राष्ट्रगान अनिवार्य हो या नहीं इस बार विवाद अभी भी बना हुआ है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है फिलहाल सिनेमाघरों में राष्ट्रगान को अनिवार्य न बनाया जाए. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राष्ट्रगान को लेकर दिशा-निर्देश तय करने के लिए सरकार ने अंतर मंत्रालयी कमेटी बनाई है जो छह महीने में अपने सुझाव देगी. कमेटी के सुझाव के बाद ही यह तय किया जा सकेगा कि सरकार की ओर से इस संबंध में कोई नोटिफकेशन या सर्कुलर जारी किया जाए या नहीं. सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में कल सुनवाई कर कर सकती है.
शपथ पत्र में बताया गया है कि अंतर मंत्रालयी समिति का नेतृत्व गृहमंत्रालय के अतिरिक्त सचिव करेंगे. कमेटी का गठन 5 दिसंबर को किया गया है. शपथ पत्र में कहा गया है कि समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद इस संबंध में अधिसूचना या नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में कल सुनवाई कर कर सकती है.
गौरतलब है कि 23 अक्टूबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अपने आदेश में कहा था कि सिनेमाघरों में लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं ऐसे में राष्ट्रगान हो या नहीं इस पर फैसला सरकार को करना चाहिए.
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