जालंधर(विनोद मरवाहा)
त्योहारों के महीने की शुरुआत आपके लिए मिली-जुली रहेगी। पहली अक्टूबर यानी मंगलवार से सरकार की ओर से अलग-अलग क्षेत्रों में दी गई जीएसटी दरों में कटौती लागू हो हो जाएगी। इसके तहत नए मोटर व्हीकल की खरीद पर उपकर (सेस) में भारी कटौती की है। इसके अलावा हॉस्पिटेलिटी, टूरिज्म और डायमंड सेक्टर को भी राहत मिलेगी। हालांकि, पेट्रोल व डीजल के डिजिटल भुगतान पर कैशबैक की सुविधा को समाप्त कर दिया गया है। एक अक्टूबर से ही कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का फैसला भी लागू हो जाएगा।
टूरिज्म और कैटरिंग को जीएसटी में राहत दी गई है। इसपर लगने जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। होटल के कमरों किराया यदि प्रतिदिन सात हजार पांच सौ एक रुपये से ऊपर 28 प्रतिशत जीएसटी घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। वहीं, 1001 रुपये से 7000 रुपये तक 18 प्रतिशत से 12 प्रतिशत कर दिया गया है। डायमंड संबंधी जॉब वर्क पर जीएसटी पांच प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत हो जाएगा। पेट्रोल वाहन की खरीद पर उपकर 15 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत और डीजल वाहन पर उपकर 15 प्रतिशत से तीन प्रतिशत किया गया है। इसके साथ ही अब कॉरपोरेट टैक्स 22 फीसद ही देना होगा।
सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन
दो अक्टूबर से प्लास्टिक से बने उत्पादों के इस्तेमाल पर पाबंदी लग जाएगी। केंद्र ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती दिखाई है। ऐसा करने वालों पर भारी जुर्माना भी लगेगा।
बदल जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी
एक अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम भी बदल जाएगा। अब सभी को ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट कराना होगा। सबकुछ ऑनलाइन होगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ ड्राइविंग लाइसेंस कानूनी रूप से जरूरी होगा। नए कानून में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का रंग भी बदल जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में माइक्रोचिप के अलावा क्यूआर कोड दिए जाएंगे।