जालंधर/हलचल नेटवर्क
एक तरफ पंजाब सरकार की तरफ से हाल ही में नाबालिग बच्चों को लेकर नया कानून बनाया गया। अगर कोई भी नाबालिग व्हीकल चलाता पकड़ा गया तो उसके माता पिता खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि, इस कानून को पहले लागू करने की तारीख 1 अगस्त थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया। खन्ना में शनिवार को सड़क हादसे में 11 साल का बच्चा गंभीर घायल हुआ जो बाइक चला रहा था। बाइक की टक्कर स्कार्पियो गाड़ी से हुई।
SSF ने अस्पताल पहुंचाया
यह हादसा सुआ पुली भट्टियां के पास हुआ। मोहम्मद रफी बाइक पर था। इसी बीच सामने से आ रही स्कार्पियो को देख वह घबरा गया और बाइक की टक्कर गाड़ी से हो गई। हादसे में मोहम्मद रफी को काफी चोटें आईं। ग्रीनलैंड होटल के पास मौजूद सड़क सुरक्षा फोर्स की टीम ने घायल बच्चे को खन्ना नर्सिंग होम भर्ती कराया।
नाबालिग को व्हीकल देना अपराध – एएसआई
सड़क सुरक्षा फोर्स के एएसआई सुखदेव सिंह ने कहा कि नाबालिग को व्हीकल देना अपराध है। यह 11 साल का बच्चा मोहम्मद रफी बाइक पर आ रहा था। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क सुरक्षा फोर्स ने मोहम्मद रफी के पिता बाबू गुज्जर को भी मौके पर बुलाया और उन्हें समझाया कि 18 साल से कम आयु के बच्चों को किसी कीमत पर अकेले व्हीकल न दिया जाए। वहीं इस हादसे की जांच सिटी थाना 2 पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई। चूंकि बाइक को नाबालिग चला रहा था। इसके चलते कसूर भी बच्चे और उसके माता पिता का माना जा रहा है। इस वजह से दोनों पक्षों में राजीनामे की बात भी चल रही थी।

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